केंद्र सरकार ने लॉकडाउन 5.0 यानी एक जून से लेकर 30 जून तक के लिए गाइडलाइंस जारी कर दिए हैं। इसबार इसे अनलॉक 1 कहा जा रहा है।
इसमें सभी गतिविधियों को चरणबद्ध तरीके से खोलने के लिए नए दिशानिर्देश जारी किए हैं. हालांकि रात नौ बजे से लेकर सुबह पांच बजे तक सभी गतिविधियों पर पूरी तरह रोक बानी रहेगी ।
- पहले चरण में आठ जून के बाद से धर्मस्थलों, होटलों, रेस्त्राओं, शॉपिंग मॉल को खोलने की अनुमति दी जाएगी ।
- दूसरे चरण में स्कूलों, कॉलेजों, शिक्षण-प्रशिक्षण संस्थाओं को राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों से विमर्श के बाद जुलाई महीने में खोलने की अनुमति दी जाएगी।
- तीसरे चरण में परिस्थितियों के विश्लेषण के बाद अंतरराष्ट्रीय विमान यात्रा, मेट्रो सेवाओं, सिनेमा हॉल, जिम, स्वीमिंग पूल और मनोरंजन पार्क आदि को खोलने की तारीख़ों की घोषणा की जाएगी।
- राज्य के भीतर और एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने के लिए ई-पास की ज़रूरत नहीं होगी।
ज़िला प्रशासन केंद्र सरकार के दिशानिर्देशों का ध्यान रखते हुए कंटेनमेंट ज़ोन निर्धारित करेंगे। - 1जून से 30 जून के दौरान शादियों में पचास से अधिक लोगों के जाने की अनुमति नहीं होगी.
- इस दौरान जहां तक संभव है कर्मचारियों को घर से काम करने को कहा गया है.
- सार्वजनिक स्थलों, यातायात के दौरान और कार्यस्थल पर चेहरे पर मास्क लगाना अनिवार्य होगा.
- लोगों को एक दूसरे से 2 गज़ की दूरी बनाए रखनी होगी.
- दुकानदारों को ग्राहकों के बीच दूरी का ध्यान रखना होगा और एक बार में दुकान के भीतर 5 से अधिक ग्राहकों को नहीं आने दिया जाएगा.
- सार्वजनिक स्थानों पर थूकने पर जुर्माना और सज़ा हो सकती है. साथ ही सार्वजनिक स्थानों पर पान, गुटखा, शराब आदि के सेवन पर रोक रहेगी।
- कंटेनमेंट ज़ोन में 30 जून तक पूरी तरह लॉकडाउन रहेगा।